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न्यूजक्लिक के फाउंडर की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध

by The Photon News Desk
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नई दिल्ली : NewsClick Founder Prabir Purakayastha: न्यूजक्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे के आरोप निराधार हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रबीर को चीन की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में यूएपीए धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था।

बेंच ने कहा रिमांड अमान्य है

जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अमान्य है। बेंच ने कहा कि रिमांड से पहले उन्हें उनके वकील को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दायर की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों पर प्रबीर पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया।

NewsClick Founder Prabir Purakayastha कौन हैं ?

प्रबीर पुरकायस्थ 74 वर्ष के हैं। पिछले छह महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद थे। उन पर डिजिटल मीडिया के ज़रिए ‘राष्ट्र-विरोधी प्रोपगैंडा’ करने के आरोप लगे थे। चीन से फंडिंग लेने के भी आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस ने इस केस में पुरकायस्थ, सोशल ऐक्टिविस्ट गौतम नवलखा और अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को नामित किया था।

क्या है न्यूजक्लिक मामला

न्यूजक्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है।

ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूजक्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी, जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूजक्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

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