नयी दिल्ली / रांची : SC On Jharkhand Government : मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव एल. खियांगते के माध्यम से राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश और उसके बाद जारी निर्देशों का उल्लंघन करती है, जिनमें डीजीपी के लिए दो साल का तय कार्यकाल और यूपीएससी द्वारा चयनित राज्य के तीन वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में से एक की नियुक्ति का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता नरेश मकानी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने कोर्ट में तर्क दिया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने झारखंड सरकार और अनुराग गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है।