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CEC की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, प्राथमिकता के आधार पर 19 फरवरी को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च, 2023 के निर्णय में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों और CEC की नियुक्ति कार्यकारी के हाथों में छोड़ना देश के लोकतंत्र और स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावों के लिए हानिकारक होगा।

by Reeta Rai Sagar
Supreme Court Neet Centre
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सेंट्रल डेस्क। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि वह 19 फरवरी को “प्राथमिकता के आधार पर” 2023 कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

जस्टिस सूर्य कांत और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच को एक एनजीओ की तरफ से पेश होकर वकील प्रशांत भूषण ने बताया, कि 2023 में संविधान पीठ के निर्णय के बावजूद, जिसमें CEC और EC का चयन और नियुक्ति एक पैनल के माध्यम से करने का आदेश दिया गया था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) भी शामिल थे।

संविधान पीठ के निर्णय को नजरअंदाज करने का दिया तर्क

कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा, “मामला 19 फरवरी से सूचीबद्ध है, लेकिन इसे आइटम नंबर 41 के रूप में रखा गया है। सरकार ने 2023 कानून के तहत CEC और EC की नियुक्तियां की हैं, जो संविधान पीठ के निर्णय को नजरअंदाज करता है। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता के साथ सुने, क्योंकि यह मामला तत्काल सुनवाई की मांग करता है।” याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से पेश हो रहे वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि सरकार ने नए कानून के तहत तीन नियुक्तियां की हैं, जिन्हें चुनौती दी जा रही है।

नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं ज्ञानेश
बेंच ने भूषण और अन्य पक्षों को आश्वस्त किया कि कुछ अन्य अर्जेंट मामलों के बाद वे 19 फरवरी को याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। 17 फरवरी को, सरकार ने ज्ञानेश कुमार को अगले CEC के रूप में नियुक्त किया। कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं, और उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा।

मेरिट के आधार पर लिया जाएगा फैसला: कोर्ट
1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। जोशी (58) का कार्यकाल 2031 तक चलेगा। इस कानून के अनुसार, CEC या EC 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं या उन्हें चुनाव आयोग में छह वर्ष तक सेवा देने का अवसर मिलता है। 12 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को CEC और EC की नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए स्वतंत्र समिति की जताई आवश्यकता
वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि “उन्होंने एक ऐसा कानून लाकर, जिसमें CJI को हटा दिया गया और एक अन्य मंत्री को शामिल कर दिया गया, effectively चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के नियंत्रण में कर दिया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र समिति की आवश्यकता है।”

“राजनीतिक” और “कार्यकारी हस्तक्षेप” से मुक्त रखें
एनजीओ “एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स” ने CJI के बहिष्कार को चुनौती दी है और कहा है कि चुनाव आयोग को “राजनीतिक” और “कार्यकारी हस्तक्षेप” से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र स्वस्थ बना रहे। 15 मार्च 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था, जिसमें CJI को चयन पैनल से बाहर किया गया था, और नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि 2 मार्च, 2023 के निर्णय में यह निर्देश दिया गया था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI से मिलकर बने तीन सदस्यीय पैनल द्वारा नियुक्तियां की जाएं, जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती।

पीएम की अध्यक्षता वाले पैनल ने की थी नियुक्ति की सिफारिश
ADR की याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र ने बिना इसके आधार को हटाए हुए, नया कानून लागू कर दिया और इसमें चयन समिति की संरचना में बदलाव कर दिया, जो कार्यकारी के अत्यधिक हस्तक्षेप को दिखाता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को 2024 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन पैनल ने सिफारिश की थी।

नियुक्तियों को कार्यकारी के हाथों में छोड़ना हानिकारक : कोर्ट
एनजीओ ने CJI को चयन समिति से बाहर करने वाले “2023 कानून” के धारा 7 की वैधता को चुनौती दी और उसकी क्रियावली पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च, 2023 के निर्णय में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों और CEC की नियुक्ति कार्यकारी के हाथों में छोड़ना देश के लोकतंत्र और स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनावों के लिए हानिकारक होगा।

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