- पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश, 15 जून तक दिल्ली पुलिस के सभी यूनिट के प्रमुख से मांगी रिपोर्ट
- आदेश जारी होते ही कई पुलिसकर्मियों ने किए वीडियो डिलीट, कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक आए घेरे में
नई दिल्ली :अब अगर दिल्ली पुलिस का कोई कर्मी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाता पाया गया, तो उसे विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी इकाइयों के प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
24 अगस्त 2023 को जारी एसओ और पुलिस की सोशल मीडिया नीति के तहत वर्दी में वीडियो बनाना और उसे इंटरनेट पर साझा करना साफ तौर पर निषेध है। बावजूद इसके कई पुलिसकर्मियों द्वारा इन नियमों की अनदेखी करते हुए इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर वर्दी में रील्स पोस्ट करने की शिकायतें सामने आई थीं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त अरोड़ा ने इसे वर्दी की गरिमा का उल्लंघन और अनुशासनहीनता करार दिया है। आदेश में कहा गया है कि वर्दी केवल ड्यूटी के लिए है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन निजी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में सभी जिला डीसीपी, विशेष इकाइयों और थानों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को पेशेवर और निजी जीवन के बीच स्पष्ट रेखा समझाएं और यह सुनिश्चित करें कि वर्दी का दुरुपयोग रुक जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक सूची में उन कर्मियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया है। सूत्रों के मुताबिक, इनमें न सिर्फ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई जैसे निचले स्तर के अधिकारी शामिल हैं, बल्कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं।
आदेश जारी होते ही कई पुलिसकर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से रील्स और वीडियो हटाने शुरू कर दिए हैं। आयुक्त ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी इकाइयों को 15 जून 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अनुशासित और पेशेवर छवि को बनाए रखना सर्वोपरि है और वर्दी का कोई भी गैर-पेशेवर उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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