जमशेदपुर : जमशेदपुर में दीपावली के दौरान बेची गई मिलावटी मिठाइयों के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर की चार मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया है। इनमें से एक दुकानों पर 20 हजार रुपए और दो दुकानों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि अब शहर में बड़े पैमाने मिलावटी मिठाइयां बिकने लगी है। इसलिए अब लोगों को मिठाई खरीदने में सजग रहना होगा।
मिलावटी मिठाई बेचने वालों में मानगो के आजाद नगर में रोड नंबर सात में अली कौसर अपार्टमेंट स्थित न्यू गंगौर स्वीट्स पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। साकची के शीतला मंदिर के पास टैंक रोड स्थित श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। श्रेष्ठ फूड प्रोडक्ट की पतीशा और काजू बर्फी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इसके अलावा, बिरसानगर जोन नंबर 18 स्थित श्री भोग मिठाई दुकान, जो मनोज अग्रवाल के स्वामित्व में है, उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया है। यहां से लिए गए सोन पापड़ी और काजू बर्फी के सैंपल में मिलावट पाई गई थी।
यह कार्रवाई अपर उपायुक्त द्वारा की गई है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में अधिकृत हैं। दीपावली के समय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न मिठाई दुकानों से सैंपल एकत्र किए थे, जिन्हें रांची के नामकुम स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर यह सख्त कदम उठाया गया।