नई दिल्ली : Asam Domicile Policy : असम सरकार ने यह फैसला सुनाया है कि अब असम में सरकारी नौकरियां केवल उन्हें हीं मिलेंगी, जिनका जन्म असम राज्य में हुआ है। यह फैसला नई स्थानीयता नीति को लागू करने के संदर्भ में सुनाया गया है। इसके साथ ही लव जिहाद के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। इस कानून को राज्य में 2 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा।
Asam Domicile Policy: बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी सभा के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में लागू होने वाले, नए कानूनों के विषय में जानकारी दी। नई स्थानीयता नीति के अंतर्गत, असम राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए केवल वहीं व्यक्ति योग्य होंगे, जिनका जन्म असम में ही हुआ है। अन्य बाहरी लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी।
Asam Domicile Policy: अब तक लगभग 97 हजार स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई
असम के मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक लगभग 97 हजार स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। असम सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था।
Asam Domicile Policy : लागू होगा भूमि जिहाद का कानून
असम सरकार भूमि जिहाद के जिस कानून को राज्य में लागू करने वाली है, उसके तहत हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों ही धर्म के लोग यदि एक- दूसरे की संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
Asam Domicile Policy: लव जिहाद
असम सरकार में लव जिहाद करने वाले लोगों यानी कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का जोर- जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर उससे विवाह करना। इसके लिए आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी।
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