Ranchi (Jharkhand) : अपनी पत्नी की कथित हत्या के आरोप में जेल में बंद हजारीबाग के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अशोक कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत মঞ্জুর कर ली।
हालांकि, हाई कोर्ट ने अशोक कुमार की जमानत के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका उन्हें जमानत पर रहने के दौरान पालन करना होगा।
गौरतलब है कि पुलिस ने इसी साल 9 फरवरी को अशोक कुमार को उनकी पत्नी की मौत में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी पत्नी ने पिछले साल दिसंबर में संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को आग लगा ली थी। इस घटना के बाद अशोक कुमार को रांची में उनके वर्तमान पद से निलंबित कर दिया गया था।