

Chaibasa / Jamshedpur (Jharkhand) : उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिमी सिंहभूम ने एएसएल मोटर्स (आदित्यपुर और चाईबासा) तथा इसके सब-डीलर को दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई जिसमें उपभोक्ता को नई कार की जगह पेंट की हुई और तकनीकी खराबी वाली गाड़ी थमा दी गई थी।

उपभोक्ता ने मांगा था19.86 लाख रुपये हर्जाना
चाईबासा के पुलहातु निवासी दीपक कुमार ठाकुर ने आयोग में 27 जून 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 2023 को उन्होंने टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एसपी मॉडल की बुकिंग की थी। लेकिन डिलीवरी के समय उन्हें एक ऐसी कार दी गई, जिसमें जंग लगे हिस्से, दरवाजों पर री-पेंटिंग और गियर सिस्टम में खराबी मौजूद थी।

आयोग ने माना कंपनी दोषी
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग और खराब स्थिति वाली गाड़ी दी। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने एएसएल मोटर्स को दोषी करार दिया।

45 दिन में देना होगा मुआवजा
आयोग ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एएसएल मोटर्स को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ता को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति 45 दिनों के भीतर अदा करें। यदि निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी को इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
महत्त्वपूर्ण तथ्य
- शिकायतकर्ता : दीपक कुमार ठाकुर (पुलहातु, चाईबासा)
- वाहन : टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एसपी मॉडल
- शिकायत दर्ज : 27 जून 2024
- आयोग का फैसला : 19 अगस्त 2025 (मंगलवार)
- क्षतिपूर्ति : 2 लाख रुपये (45 दिनों में भुगतान)
- अतिरिक्त प्रावधान : समय पर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज
