कैथल : महाराष्ट्र के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर गुरमेल सिंह सहित 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2019 में सुनील नामक युवक के हत्याकांड के आरोप में हरियाणा के कैथल की जिला अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस केस में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, 2023 में जमानत मिलने पर वह फरार हो गया था। जिन 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें से एक मृतक सुनील का सगा भाई है।
क्या था 2019 का हत्याकांड मामला
कैथल जिले के गांव नरड़ में 2019 में सुनील नामक युवक की डंडे से पीट- पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गुरमेल भी शामिल था। सुनील के सगे भाई अशोक ने घरेलू विवाद की रंजिश का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर डंडे से पीटकर, सुनील की हत्या कर दी थी।
इन दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा
2019 में सुनील हत्याकांड के मामले में गुरमेल के अलावा अन्य आरोपी जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनमें नरड़ निवासी विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक उर्फ शोकी, गांव फर्श माजरा निवासी अंकित, संदीप और राजकुमार भी शामिल हैं। इस केस में 29 गवाहों की पेशी हुई थी। इस हत्याकांड में सुनील के पिता ने यह बताया था कि 31 मई, 2019 को रुद्री मंदिर कैथल के समीप दो बाइक पर सवार 5 लोगों ने तेज धार के हथियार और डंडों से पीट-पीटकर उनके बेटे को मार डाला था।
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