जमशेदपुर : भाजपा नेता अभय सिंह को बड़ा झटका लगा है। एडीजे-4 कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता अभय सिंह के जमानत नामंजूर की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस से केस डायरी के अध्ययन के बाद यह फैसला किया।
भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत नामंजूर
मानगो के बिल्डर मोहम्मद सागीर ने भाजपा नेता अभय सिंह, निर्भय सिंह व दिलीप सिंह के खिलाफ हथियार के बल पर कार्यालय में बुलाकर 2-5 लाख रुपये रंगदारी वसूलने, मारपीट करने, हथियार दिखाकर धमकाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इस केस में आरोपी निर्भय सिंह व दिलीप सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक कोर्ट ने हटा दी है।
कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वकील प्रकाश झा ने बहस की। मोहम्मद सागीर ने एफआइआर में बताया था कि स्वर्गीय जीत नारायण सिंह की जमीन उन्होंने फ्लैट बनाने के लिए साल 2012 में ली थी, लेकिन फ्लैट बनाने से रोकने, फिर काम करने देने के नाम पर भयादोहन करने, हथियार के बल पर रंगदारी वसूली करने के मामले में अभय सिंह सहित तीनों भाइयों के लोग से बिल्डिंग मटेरियल बाजार मूल्य से तीन गुना ज्यादा मूल्य में खरीदने आदि आरोप लगाया था।
इतना ही नहीं पुलिस डायरी में अभय सिंह समेत तीनों भाइयों पर बिल्डर सागीर के साथ मारपीट करने, कपड़ा व पैट खोलकर अल्पसंख्यक की जांच करने जैसी टिप्पणी लिखी गयी। इस पर कोर्ट ने जमानत नामंजूर कर दी। इधर, बचाव पक्ष के वकील प्रकाश झा ने बताया कि इस केस में जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट में अपील में जायेंगे।
जमानत खारिज होते ही फीका पड़ गया उत्साह :
इधर, अभय सिंह की जमानत की सुनवाई को लेकर घर व कार्यालय में को लेकर सुबह से ही उत्साहित थे। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि आज जमानत मिल जाएगी। लेकिन शाम को जमानत नामंजूर होने की वकील से सूचना मिलने पर पर सन्नाटा पसर गया।
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