RANCHI (JHARKHAND) : रांची नगर निगम अब किसी भी संवेदक को राहत देने के मूड में नहीं है। लापरवाही बरतने पर सख्ती के साथ ही फाइन भी लगाया जा रहा है। अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेश पर खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड रांची के संवेदक शानिया इरफान को नियमों का उल्लंघन करने पर 60,000 रुपये का फाइन लगाया गया है। इतना ही नहीं अब चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल फाइन लगाया जाएगा बल्कि लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
शर्तों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
बता दें कि 1 जुलाई को नगर निगम की टीम बिरसा मुण्डा बस स्टैंड खादगढ़ा कांटाटोली का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया गया कि बस स्टैंड में अवैध तरीके से काफी संख्या में अवैध ठेला, खोमचा के अलावा अन्य प्रकार की दुकानें लगाकर व्यवसाय किया जा रहा था जो कि बंदोबस्ती शर्त के विपरीत था। ऐसे में एक्ट के तहत स्टैण्ड में अवैध या अनाधिकृत वेंडर पाये जाने पर 2,000 रुपये प्रतिदिन के दर से फाइन लगाया जाना है। इसी के तहत 30 दिन के लिए 2,000 के हिसाब से 60 हजार का फाइन लगाया गया। अपर प्रशासक द्वारा संवेदक को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर फाइन की राशि निगम कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। राशि जमा नहीं करने के स्थिति में संवेदक द्वारा जमा की गई परफार्मेंस सिक्योरिटी समायोजित कर ली जायेगी।