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अब बच्चे के बर्थ रजिस्ट्रेशन में माता-पिता दोनों का धर्म दर्ज कराना अनिवार्य, केंद्र ने…

by The Photon News Desk
Birth Certificate
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नई दिल्ली/Birth Certificate: सभी लोगों के लिए अत्यंत जरूरी खबर। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने नए नियमों से संबंधित एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें बच्चे के बर्थ रजिस्ट्रेशन में माता-पिता दोनों के ही धर्म को दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। यानी अब माता-पिता दोनों को अपना-अपना धर्म बताना होगा। जबकि पहले एेसा नहीं था। पहले सिर्फ परिवार का धर्म बताना होता था लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। मालूम हो कि 11 अगस्त, 2023 को संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023, पारित किया था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु डेटाबेस (birth and death database) का रखरखाव जरूरी होगा।

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Birth Certificate: पहले क्या था नियम

नए नियमों के अनुसार, अब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय न सिर्फ बच्चे बल्कि उसके माता-पिता सभी का धर्म की जानकारी देना होगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में माता-पिता के आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी और एड्रेस की जानकारी भी शामिल करना होगा।उसके बाद ही जन्म प्रमात्र पत्र बन सकेगा। हालांकि, इस संदर्भ में अभी तक कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है।कहा जा रहा है कि जल्द ही इस संदर्भ में सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी।
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सभी बच्चों का होगा रजिस्ट्रेशन

भारत सरकार ने एक सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें हर दिन जन्म लेने वाले और जिनकी मृत्यु हो गई है, वैसे बच्चों का पूरा विवरण दर्ज करना होता है। इसके लिए एक पोर्टल crsorgi.gov.in भी है। अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति इस साइट पर जाकर इससे संबंधित सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकता है।
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