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बीपीएससी 70वीं परीक्षा मामले में 18 मार्च तक टली सुनवाई

पूर्व जस्टिस अरविन्द कुमार चंदेल ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

by Yugal Kishor
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पटना: पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने की याचिकायों पर सुनवाई 18 मार्च 2025 तक टल गई है। पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस संबंध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई की। इससे पहले जस्टिस एएस चंदेल इन मामलों पर सुनवाई कर रहे थे, लेकिन इससे सभी सम्बन्धित मामलों की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा की जाएगी।

हलफनामा दायर करने का हुआ था आदेश:

इससे पूर्व जस्टिस अरविन्द कुमार चंदेल ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गये परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा।

BPSC पर लगाया गया आरोप:

वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी ने कोर्ट को बताया था कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, लेकिन बीपीएससी न तो इन मामलों की जांच करा रही है, न ही पुनः परीक्षा लेने को तैयार है। उन्होंने बताया था कि चार लाख उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा 912 केन्द्रों पर 13 दिसंबर 2024 को हुई। बहुत सारे परीक्षा केंद्रो पर प्रश्नपत्र परीक्षा जारी रहने के दौरान ही लीक होने का आरोप लगाया गया लेकिन 4 जनवरी 2025 को बापू सभागार केंद्र, पटना में ही आयोग ने पुनः परीक्षा कराई।

गलत प्रश्न पत्र का मामला:

इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 अंक दिये जाने का निर्णय हुआ। इसमें तीन प्रश्न गलत थे, जबकि 2 प्रश्न पिछली परीक्षा से ही था, एक और प्रश्न गलत था। अधिवक्ता गिरी ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को ली गयी परीक्षा के उम्मीदवारों को 6 अंकों का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य उम्मीदवार इससे वंचित रहेंगे।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया था कि इसी मामले में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। उन्होंने कहा था कि दोनों याचिकायों पर एक साथ सुनवाई हो। उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र में गड़बड़ी पर आपत्तियां मांगी गयी है। आपत्तियों की जांच करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो जायेगा।

18 मार्च को अगली सुनवाई:

बीपीएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि किसी ने सही ढंग से बीपीएससी के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराई। इससे कैसे जांच की जाएगी। कोर्ट को वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने बताया कि बीपीएससी ने सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया, बल्कि मुख्य परीक्षा की तारीखें भी निकाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च 2025 को की जाएगी।

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