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एकता और शोभा कपूर पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज, नाबालिगों से जुड़ा है मामला

पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण से बचाने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

by Rakesh Pandey
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मुम्बई : मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘ऑल्ट बालाजी’ की विवादित वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के छठे सीजन के एक एपिसोड को लेकर चर्चा में आया है। इस एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत मुंबई के बोरीवली पुलिस थाने में दर्ज करायी गई है।

शिकायत की पृष्ठभूमि

सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच स्ट्रीम हुई इस सीरीज में नाबालिग लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की गई थी। हालांकि, वर्तमान में यह विवादित एपिसोड स्ट्रीम नहीं हो रहा है।

महापुरुषों व संतों के अपमान का भी लगा आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस सीरीज में सिगरेट के विज्ञापनों का उपयोग करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया, जिससे शिकायतकर्ता की भावनाएं आहत हुईं। इसके अलावा, इस सीरीज के कुछ दृश्यों में पोक्सो एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है।

कानून के उल्लंघन की भी कही जा रही बात

शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के कंटेंट से न केवल पोक्सो एक्ट बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, महिला संरक्षण अधिनियम 1986, और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का भी उल्लंघन हुआ है।

कोर्ट ने यह दिया आदेश

27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखना, प्रकाशित करना और डाउनलोड करना एक अपराध है और इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व फैसले को खारिज कर दिया गया था।

क्या है पॉक्सो एक्ट:

पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होता है। इस कानून के तहत, बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण से बचाने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून में गंभीर यौन हमले के मामलों में मृत्युदंड की भी सजा का प्रावधान किया गया है।

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