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सड़क दुर्घटना में घायल अब बिना पैसों के भी करा सकेंगे इलाज, केंद्र सरकार जल्द लाएगी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम

कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 : सड़क हादसों के घायलों को 1.5 लाख रुपये तक मिलेगा मुफ्त इलाज।

by Reeta Rai Sagar
Free cashless treatment for road accident victims under Central Government scheme 2025
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नई दिल्लीः अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए पैसों की कमी नहीं सताएगी। केंद्र सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025 की घोषणा की है, जिसके तहत घायल को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। इलाज का सारा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अस्पताल को भुगतान सीधे ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।


दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा

इस योजना के अंतर्गत घायल को दुर्घटना के दिन से अधिकतम सात दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें बीमा दस्तावेज, एडवांस पेमेंट या किसी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र की इस योजना को झारखंड सरकार ने लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राज्य के सभी जिलों को पत्र भेजे गए हैं, जिसमें नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को नोडल पदाधिकारी बनाए जाने की संभावना है।


हर जिले के उपायुक्त को मिलेगा पोर्टल लॉगिन आईडी

योजना के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर जिले के उपायुक्त के नाम से लॉगिन आईडी बनाई जाएगी। किसी भी घायल व्यक्ति को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाए और उपायुक्त द्वारा स्वीकृति जारी की जाए।

प्रारंभिक चरण में यह योजना पलामू जिले में लागू की जा सकती है। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में भी इसका विस्तार होगा। इस योजना से दुर्घटना के बाद तत्काल इलाज मिल सकेगा और आर्थिक संकट इलाज में बाधा नहीं बनेगा।


पुलिस करेगी हादसे की पुष्टि, संदिग्ध मामलों में नहीं मिलेगा लाभ

योजना के तहत सड़क दुर्घटना की पुष्टि संबंधित थाने की पुलिस द्वारा की जाएगी। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस को घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी होगी। इसके बाद 24 घंटे के भीतर टीएमएस पोर्टल पर ईडीएआर विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अगर जांच में यह पाया गया कि मरीज सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं है, तो उसे इलाज का पूरा खर्च खुद वहन करना होगा। इसके अलावा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होंगे। इसके बाद भर्ती होने पर यह योजना लागू नहीं होगी।


एम्बुलेंस का किराया भी सरकार देगी, परिजनों को नहीं देना होगा पैसा

पीड़ित को दुर्घटना स्थल से अस्पताल पहुंचाने के लिए उपयोग की गई एम्बुलेंस का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए परिजनों को कोई राशि नहीं देनी होगी।


गरीबों के लिए वरदान साबित हो सकती है यह योजना

यह योजना समय पर इलाज सुनिश्चित करेगी और इलाज में देरी के कारण होने वाली मौतों में कमी लाएगी। खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह योजना जीवनरक्षक साबित हो सकती है।

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