CHAIBASA (JHARKHAND): पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सारनोमडीह गांव में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म के मामले में चाईबासा ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने अभियुक्त तूराम गगराई को सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 3 बजे सारनोमडीह गांव निवासी मालीन गगराई मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपने घर में अकेली थी। उसी दौरान गांव के ही तूराम गगराई ने घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के भाई शैलेश चंद्र गगराई ने सोनुवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चाईबासा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही, सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
Chaibasa News : मानसिक रूप से बीमार युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को 7 साल की जेल, इतना लगाया जुर्माना
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