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Chaibasa News : चाईबासा में 3 लाख से अधिक लाभुकों के बीच 206 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण

Chaibasa Assets Distribution : न्याय की पहुंच को जन-जन तक ले जाने का संकल्प, विधिक सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

by Anurag Ranjan
Distribution of assets worth ₹206 crore among over 3 lakh beneficiaries in Chaibasa, Jharkhand
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Chaibasa : कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में एक ऐतिहासिक विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कानून और सरकारी योजनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास दिखा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), चाईबासा और जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वृहद शिविर में 3,16,623 लाभुकों के बीच कुल ₹206 करोड़ 18 लाख से अधिक की परिसंपत्तियों (Chaibasa Assets Distribution) का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं पश्चिमी सिंहभूम न्यायमंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश दीपक रोशन रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डालसा मोहम्मद शाकिर ने की। मंच पर उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, समेत कई न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।

शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पारंपरिक स्वागत के साथ हुई। इसके पश्चात अतिथियों ने परिसर में लगे 18 विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिनमें लाभुकों के लिए गोद भराई, अन्नप्राशन, स्वरोजगार, आवास, खेल सामग्री, दीदी बगिया, ई-रिक्शा, बैंक चेक डेमो, ट्राईसाइकिल, फुटबॉल किट आदि का वितरण किया गया।

“न्याय अब केवल किताबों तक सीमित नहीं, हक की चौखट तक पहुंच रहा है” : न्यायमूर्ति दीपक रोशन

न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का कार्य कर रहा है जो अब तक न्याय व्यवस्था से दूर था। उन्होंने जेलों में बंद कैदियों को मिलने वाली विधिक सहायता को भी उल्लेखनीय बताया और लोगों से अपील की कि इस शिविर से मिली जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाएं ताकि समाज का हर जरूरतमंद योजनाओं और कानूनों का लाभ उठा सके।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर ने बताया कि जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसके लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर कानूनी परामर्श ले सकता है।

उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि “कानून केवल किताबों में नहीं, व्यवहार में दिखे।” उन्होंने लोगों से कानूनों का अध्ययन करने और उन्हें दैनिक जीवन में लागू करने की अपील की।

धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ समापन

शिविर का समापन उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने इस आयोजन को विधिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मॉडल इनिशिएटिव” बताया और भविष्य में भी ऐसे शिविरों के आयोजन की प्रतिबद्धता दोहराई।

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