Chaibasa (Jharkhand) : पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया प्रखंड से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों को मिलने वाले चावल की कालाबाजारी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सतर्कता के कारण डीलर मनीषा बेहरा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी ऋषि देव कमल के बयान पर शुक्रवार को की गई।
ग्रामीणों ने पकड़ा रंगे हाथों
हाटगम्हरिया प्रखंड के हेसेलकुटी गांव की डीलर मनीषा बेहरा को ग्रामीणों ने उस समय रंगे हाथों पकड़ा, जब वह एक पिकअप वाहन (संख्या ओडी09एच 0039) में 41 बोरा पीडीएस चावल (लगभग 2050 किलोग्राम) लेकर तिरिलपी चौक के पास जा रही थीं। ग्रामीणों को शक हुआ कि यह चावल अवैध रूप से बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने बिना देर किए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना दी।
सूचना मिलने पर अधिकारी ऋषि देव कमल तत्काल मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। मनीषा बेहरा ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह यह चावल अपने पति चितरंजन बेहरा के सहयोग से कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जा रही थीं। इसके बाद, सभी बोरों को जब्त कर ग्रामीण गोविंद पिंगुवा की निगरानी में सुरक्षित रखवा दिया गया। इस दौरान पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा।
एफआईआर दर्ज, लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की तैयारी
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ऋषि देव कमल के बयान पर कुमारडुंगी थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के जन वितरण प्रणाली दुकान नियंत्रण आदेश के तहत डीलर मनीषा बेहरा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। विभाग ने मनीषा बेहरा से 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर उनकी प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) जब्त कर ली जाए।
इस बीच, हेसेलकुटी गांव के कार्डधारियों को राशन वितरण में कोई असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें तारिणी महिला मंडल (अनुज्ञप्ति संख्या 10/09), पंचायत दिकुबालकंड से संबद्ध कर दिया गया है। यह घटना गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देती है।