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मां, गर्भवती पत्नी व बच्चों की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनायी मौत की सजा

by Anand Mishra
Jai Shree Ram Kolkata
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मैसूर : कर्नाटक के मैसूर में एक दिल दहला देने वाली घटना में अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। आरोपी मणिकांत स्वामी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, ने अपनी गर्भवती पत्नी, मां और दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी। यह घटना 28 अप्रैल 2021 को सरगुरू तालुक के चामेगौडानहुंडी गांव में घटी थी, जहां मणिकांत ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए यह हत्याएं कीं।

एक भयानक रात

रिपोर्ट्स के अनुसार, मणिकांत स्वामी ने अपनी पत्नी गंगे की हत्या के बाद अपनी मां केम्पाज्जम्मा और दो छोटे बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे ने यह सब अपनी चलने की छड़ी से किया, जबकि परिवार के सदस्य सो रहे थे। मणिकांत ने उन्हें बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला और फिर घटना के बाद मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तारी और अदालत में सुनवाई

घटना के तुरंत बाद सरगुरू थाना पुलिस ने आरोपी मणिकांत स्वामी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई मैसूर के 5वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। अदालत ने साक्ष्यों की समीक्षा के बाद मणिकांत स्वामी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। साथ ही, आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए।

न्याय का मिलना: समाज को संदेश

यह मामला कर्नाटक में बढ़ते घरेलू हिंसा और पारिवारिक झगड़ों को उजागर करता है। मणिकांत स्वामी का अपनी पत्नी के चरित्र पर शक और इसके चलते अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करना एक गंभीर अपराध है, जो समाज के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ता है। अदालत के फैसले से यह साफ है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलती है।

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