चक्रधरपुर : Court sentences rigorous imprisonment accused raping minor : पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं।
जानकारी के अनुसार, चाईबासा मुफास्सिल थाना अंतर्गत नरसंडा गांव के तोड़ागबासा टोला निवासी चुम्बरू तामसोय ने अक्टूबर 2022 को संध्याकाल में शौच करके आ रही पीड़िता को जबरन अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। यही नहीं, घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कुछ दिनों बाद अभियुक्त ने पुनः पीड़िता को अपने कमरे में ले जाकर फिर से दुष्कर्म किया। नाबालिग इतनी डर गई थी कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
इस घटना के बाद किसी तरह पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया। इसके बाद 13 मई 2023 को महिला थाना सदर चाईबासा में मामला दर्ज किया गया।
Court sentences rigorous imprisonment accused raping minor : पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया साक्ष्य
चूंकि मामला काफी पुराना हो गया था, इसलिए पुलिस के समक्ष साक्ष्य जुटाना चुनौती बन गई थी। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त चुम्बरू तामसोय, को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरिके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया, जिसके आधार पर उक्त कांड का निष्पादन किया गया।
कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में सुनाई सजा
इस पर न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त चुम्बरू तामसोय को पोक्सो की धारा-6, में 25 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।