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दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत

by Rakesh Pandey
Delhi CM
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नई दिल्ली: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल (Delhi CM) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।

वहीं, आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बैंड दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है, याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वह हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला (Delhi CM)

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने तीन अप्रैल को की थी। लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं। अदालत राजनीति के दायरे में नहीं जा सकती।

रिमांड आदेश को भी बरकरार रखा:

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें वह आदेश भी शामिल था जिसके माध्यम से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर कहा इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार केजरीवाल को लोकसभा की तारीखों के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा चुनाव कब होंगे।

साक्ष्य बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची:

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ आप के संयोजक के रूप में भी शामिल है।

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