नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और वितरण पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के 19 दिसंबर 2024 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के 6 मई 2025 के आदेश के तहत एनसीटी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम ब्रांच) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री रोकने के लिए प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:
- दिल्ली एनसीटी में पटाखों को सूचीबद्ध न करें और संबंधित सेवाएं बंद करें।
- स्थान-आधारित प्रतिबंध लागू करें ताकि दिल्ली में पटाखों की बिक्री या वितरण न हो।
- ग्राहकों को प्रतिबंध की जानकारी देने वाला स्पष्ट नोटिस प्रकाशित करें।
- डिलीवरी पार्टनर्स को निर्देश दें कि प्रतिबंध अवधि में पटाखों की खेप स्वीकार, परिवहन या वितरित न करें।
इन प्लेटफॉर्म से लिखित पुष्टि मांगी गई है। साथ ही, बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थल, समारोह स्थल, होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों को भी पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन पर प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। स्थानीय पुलिस को इन निर्देशों को सभी संबंधित सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए कहा गया है।
प्रतिबंध के उल्लंघन की शिकायत के लिए दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है। यह कदम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सभी से सहयोग की अपील की गई है।
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