सेंट्रल डेस्क। Deputy CM : राज्यों में नियुक्त हुए उप-मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा द्वारा दाखिल की गई याचिका में स्पष्ट कहा गया है, ”अगर कथित उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इसका नागरिक और राज्य की जनता से कोई लेना-देना नहीं होगा।”
Deputy CM जनता में भ्रम पैदा करनेवाला पद
याचिका में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा होता है और राजनीतिक दलों द्वारा काल्पनिक विभाग बनाकर गलत और अवैध उदाहरण स्थापित किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। हालांकि, उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर ही दिखाया जाता है।
Deputy CM : राज्यपाल उठाएं कदम
उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के साथ ही केंद्र सरकार से भी इस मामले में कदम उठाने की मांग की गई है। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह राज्य के राज्यपालों से देश में कथित उपमुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने वाली ऐसी असंवैधानिक नियुक्तियों के खिलाफ कदम उठाए। इस तरह की परंपरा को रोका जाए।
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