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अब दवा दुकान में बैठेंगे डॉक्टर, तो कराना होगा क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या है नियम

by Rakesh Pandey
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हेल्थ डेस्क, जमशेदपुर : अस्पताल या नर्सिंग होम छोड़कर दवा दुकानों में प्रैक्टिस करने वाले Doctor पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। अगर अब कोई Doctor दवा दुकानों में मरीज देखते हैं या फिर सेवा देते हैं, तो उन्हें भी क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा उस दवा दुकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आम लोगों की शिकायत पर पहल करते हुए इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन Doctor जुझार माझी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है। सीएस ने जमशेदपुर के सभी दवा दुकानदार और निजी नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने चेतावनी दी कि अगर कोई दवा दुकानदार इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जांच के लिए जल्द बनाई जाएगी टीम

सिविल सर्जन Doctor जुझार माझी ने कहा कि इस तरह की दवा दुकानों की जांच करने को जल्द ही एक टीम गठित की जाएगी। ये टीम समय-समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जांच करेगी। इस दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अगले 15 दिनों में कराना होगा Doctor रजिस्ट्रेशन

सिविल सर्जन ने अगले 15 दिनों के अंदर सभी दवा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। फिलहाल, इस नियम से अधिकांश दवा दुकानदार अनजान थे और वे अपने-अपने यहां डॉक्टरों को बैठाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सिविल सर्जन Doctor  के इस निर्देश के बाद दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

टीकाकरण के लिए दवा दुकानदार करें आवेदन

सिविल सर्जन Doctor  ने यह भी कहा कि अगर कोई निजी नर्सिंग होम या फिर दवा दुकानदार टीका देना चाहते हैं, तो वे आवेदन करें। उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन, ये टीका बिल्कुल नि:शुल्क होगा। इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता। अगर कोई लाभुक शिकायत करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था करें

सिविल सर्जन ने सभी निजी नर्सिंग होमों को बेहतर ढंग से बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट को नियमत: अलग-अलग डिब्बा में रखें और उसके अनुसार ही उसका निस्तारण करें। इस मौके पर सिविल सर्जन के अलावे एसीएमओ, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, आरसीएच पदाधिकारी, डीपीएम, डाटा मैनेजर सहित अन्य पदाधिकारी व चिकित्सक मौजूद थे।

 

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