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Jharkhand University : झारखंड के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग नियम : 60 वर्ष की उम्र सीमा पार करने पर हटाए गए थे केयू के वित्त पदाधिकारी, वीमेंस यूनिवर्सिटी में लगातार मिल रहा कार्य विस्तार

by Rakesh Pandey
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आनंद मिश्र

जमशेदपुर : Jharkhand University Age Limit Rules :  राज्य की किसी यूनिवर्सिटी में नियम-प्रावधानों से हटकर कुछ होता है, तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से लेकर राजभवन तक की ओर से हस्तक्षेप कर दिया जाता है। लेकिन शहर स्थित जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी शायद कुछ खास है, जहां नियम-प्रावधानों से परे भी कोई कार्य अथवा अधिकारियों को कार्यकाल विस्तार मिलता है। इस विश्वविद्यालय में उम्रसीमा को नजरअंदार कर वित्त पदाधिकारी (एफओ) और परीक्षा नियंत्रक (सीई) को लगातार कार्यकाल विस्तार दिया जा रहा है, जबकि कुछ ही साल पहले कोल्हान विश्वविद्यालय में इस तरह के मामले में राजभवन की ओर से हस्तक्षेप किया गया था।

Jharkhand University Age Limit Rules 60 साल बाद भी एफओ और सीई को कार्यकाल विस्तार

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में एफओ डॉ जावेद अहमद और सीई डॉ रमा सुब्रह्मण्यम को लगातार कार्यकाल विस्तार मिल रहा है। हालांकि इन दोनों पदाधिकारियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। बावजूद इस पर न तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और न ही राजभवन की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है। पिछले ही महीने एफओ का कार्यकाल समाप्त होने पर विश्वविद्यालय की ओर से पत्र भेजा गया था।

जानकारी के अनुसार पत्र में पुन: डॉ जावेद अहमद का नाम शामिल किया गया था। दो दिन के अंदर डॉ अहमद को कार्यकाल विस्तार मिल गया। वहीं डॉ रमा सुब्रह्मण्यम को तय उम्रसीमा पार करने के बाद भी लगातार परीक्षा नियंत्रक का कार्यभार सौंपा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार डॉ अहमद की उम्र करीब 63 और डॉ रमा सुब्रह्मण्यम की उम्र करीब 62 वर्ष हो चुकी है। बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन के चहेते डॉ अहमद वित्तीय और डॉ रमा सुब्रह्मण्यम परीक्षा विभाग का कार्य देख रही हैं। विश्वविद्यालय ने साठ की उम्र पार कर चुके दोनों शिक्षकों का नाम तीसरी बार भेजकर नियमों और प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। यह समझ से परे है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में डॉ. पी के पाणि के लिए अलग नियम था और कभी उसी का हिस्सा रहे कॉलेज जो अब जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी है, में डॉ. अहमद के लिए अलग नियम चलाया जा रहा है। हालांकि जब तक कोई नया विश्वविद्यालय विधिवत अपना अलग नियम नहीं बना लेता तब तक मूल संस्था के नियम-व्यवहार ही चलते हैं।

Jharkhand University Age Limit Rules क्या हुआ था कोल्हान यूनिवर्सिटी में

कोल्हान विश्वविद्यालय में तत्कालीन वित्त पदाधिकारी डॉ पीके पाणि थे। वे भली-भांति अपने कार्य का निर्वहन कर रहे थे। इस बीच राजभवन का एक पत्र विश्वविद्यालय को मिला। पत्र के माध्यम से राजभवन की ओर से 60 वर्ष की उम्रसीमा पार करने का हवाला देते हुए डॉ पाणि के वित्त पदाधिकारी बने रहने पर आपत्ति जतायी गयी थी। उसके बाद विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को बदला गया था।

Jharkhand University Age Limit Rules आदेश के बाद भी वीमेंस यूनिवर्सिटी में नहीं बदले गये एफओ और सीई

सर्वविदित है कि वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक की उम्रसीमा को लेकर राजभवन की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया था। पत्र के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय से वित्त पदाधिकारी डॉ पीके पाणि को पदमुक्त करते हुए इस पद के लिए नाम मांगा गया था। इसके अलावा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी यह कार्रवाई हुई थी। जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में भी यह कार्रवाई करते हुए अन्य इन दोनों पदों के लिए अन्य उम्मीदवार का नाम राजभवन भेजा जाना था। बावजूद ऐसा नहीं किया गया। इसे लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

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