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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को हाईकोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज

by Anand Mishra
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  • टेंडर घोटाले में फंसे आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ीं

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आलमगीर आलम टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में आरोपित हैं। उच्च न्यायालय के इस फैसले से आलमगीर आलम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

दरअसल, आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर 26 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि आलमगीर आलम ने जमानत के लिए रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी उन्हें राहत नहीं दी।

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