Ranchi: राज्य में 77 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली है। रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया।
गजेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। वह करीब 56 दिन जेल में बिताने के बाद अब बाहर आएंगे।
ACB ने केस डायरी कोर्ट में की थी जमा, 20 मई को हुई थी गिरफ्तारी
गजेंद्र कुमार सिंह को 20 मई 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। जांच एजेंसी ने पिछली सुनवाई में केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की थी, जिससे मामले की गंभीरता को परखा जा सके।
18 जून को दाखिल की थी जमानत याचिका
गजेंद्र सिंह ने 18 जून को अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सभी तथ्यों और केस डायरी की समीक्षा के बाद सोमवार को फैसला सुनाया।
सुधीर कुमार दास की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई
इसी घोटाले में आरोपी जेएसबीसीएल (JSBCL) के वित्त महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास की जमानत याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। सुधीर दास को 21 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे भी जेल में हैं।
झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में यह एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। जहां एक तरफ गजेंद्र कुमार सिंह को राहत मिली है, वहीं सुधीर कुमार दास की याचिका पर होने वाली अगली सुनवाई पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं।
Also Read: Jamshedpur Education : 15 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं