पटना: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी है। अब राज्य में नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को पहले से कम शुल्क चुकाना पड़ेगा। बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड ने बिजली कंपनियों के अनुरोध पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कनेक्शन चार्ज में बड़ी कमी की गई है। पहले जहां कनेक्शन शुल्क 2000 रुपये प्रति किलोवाट था, अब यह घटकर सिर्फ 900 रुपये प्रति किलोवाट हो गया है। यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है, जो बिजली कनेक्शन लेने का सोच रहे है।
बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड द्वारा यह निर्णय राज्य के नए उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस नए आदेश के बाद उपभोक्ताओं को अब बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एस्टीमेट की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि बिजली कंपनियां बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया के कनेक्शन दे सकेंगी। इससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें सीधा कनेक्शन मिल सकेगा।
कनेक्शन लेने के लिए तय की गई नई दरें
इस निर्णय के बाद, कनेक्शन लेने के लिए तय की गई नई दरों के अनुसार, 1 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए शुल्क तय किया गया है। अब यदि उपभोक्ता का घर और पोल की दूरी 35 मीटर तक है तो उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, अगर यह दूरी 35 मीटर से अधिक हो, तो अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्रति स्पैन 50 मीटर की दूरी के हिसाब से भुगतान करना होगा।
बिजली कंपनियों ने पहले बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड से अपार्टमेंट, कमर्शियल जगहों और बड़े कनेक्शन के लिए अलग दर तय करने का अनुरोध किया था, लेकिन बोर्ड ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि नए दरों का निर्धारण सभी उपभोक्ताओं के लिए समान रहेगा और इससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नई दरों के अनुसार बिजली कनेक्शन शुल्क
एलटी सिंगल फेज कनेक्शन:
3 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 2000 रुपये शुल्क लगेगा।
3 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन पर 2700 रुपये के अतिरिक्त 900 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क देना होगा।
यदि उपभोक्ता के घर और पोल की दूरी 35 मीटर है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर दूरी अधिक है तो प्रति स्पैन 50 मीटर तक 1612 रुपये का भुगतान करना होगा।
एलटी 3 फेज कनेक्शन:
5 किलोवाट कनेक्शन पर 4500 रुपये शुल्क लगेगा।
5 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन पर 4500 रुपये के अलावा प्रति किलोवाट 1000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
यदि घर से पोल की दूरी 35 मीटर से अधिक है तो 50 मीटर तक के लिए 4795 रुपये प्रति स्पैन का भुगतान करना होगा।
औद्योगिक कनेक्शन:
एलटी 3 फेज में 20 किलोवाट के कनेक्शन पर 19500 रुपये का शुल्क लगेगा।
20 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन पर 19500 रुपये के अलावा प्रति किलोवाट 1000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
यदि दूरी अधिक हो तो 50 मीटर तक 4795 रुपये प्रति स्पैन का शुल्क लगेगा।
45 किलोवाट के औद्योगिक कनेक्शन पर 346700 रुपये और इससे अधिक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 7000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
नए नियमों से उपभोक्ताओं को मिलेगी सहूलियत
बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय बिजली कनेक्शन के लिए पारदर्शिता और सरलता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब उपभोक्ताओं को लंबे इंतजार से बचने का मौका मिलेगा और उन्हें बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि घर और पोल के बीच 35 मीटर तक की दूरी होने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो कि एक बड़ी राहत है।
इस निर्णय से बिहार के उन उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, जो नए कनेक्शन लेने के लिए पहले उच्च शुल्क के कारण सोच में थे। नए कनेक्शन शुल्क में कमी के बाद अब बिजली कनेक्शन लेना पहले से अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगा।