Hazaribag (Jharkhand) : ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर झारखंड के हजारीबाग जिले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर हजारीबाग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 4 सितंबर की सुबह 6 बजे से 6 सितंबर की रात तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह इकट्ठा होना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के भड़काऊ, सांप्रदायिक या अफवाह फैलाने वाले पोस्ट, वीडियो या ऑडियो साझा करने पर भी कड़ी रोक रहेगी।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा के तहत, किसी भी तरह का हथियार, लाठी-डंडा लेकर चलना, लाउडस्पीकर से भड़काऊ भाषण देना या बिना अनुमति के जुलूस और धरना-प्रदर्शन करना भी पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। इन प्रावधानों से केवल पुलिस बल, दंडाधिकारी और सरकारी अधिकारी-कर्मी मुक्त रहेंगे, जिन्हें प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे इस पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं और प्रशासन के आदेशों का पालन करें।