Home » Plastic Idli Controversy: कर्नाटक में इडली बनाने में प्लास्टिक का अवैध इस्तेमाल, 52 होटलों पर कार्रवाई

Plastic Idli Controversy: कर्नाटक में इडली बनाने में प्लास्टिक का अवैध इस्तेमाल, 52 होटलों पर कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस तरह के हानिकारक सामग्री के उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि भविष्य में खाद्य सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न हो।

by Yugal Kishor
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

बेंगलुरु: कर्नाटक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें राज्य के कई होटलों में इडली बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था। यह खुलासा कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद हुआ, जिसके बाद राज्य सरकार ने 52 होटलों के खिलाफ कार्रवाई की है।

प्लास्टिक शीट का अवैध उपयोग:

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार को इस विवाद पर जानकारी दी और कहा कि कुछ होटलों में इडली पकाने के लिए पतली पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है, क्योंकि जब प्लास्टिक गर्म होता है, तो उसके विषाक्त तत्व इडली में मिलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच:

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने राज्यभर में 250 स्थानों से इडली के नमूने एकत्र किए। जांच के दौरान पता चला कि पारंपरिक रूप से इडली पकाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ होटलों में प्लास्टिक शीट का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था। इस जानकारी के बाद विभाग ने सख्ती से कार्रवाई शुरू की और 52 होटलों में अवैध प्लास्टिक के उपयोग का खुलासा किया।

सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया:

स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के हानिकारक सामग्री के उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि भविष्य में खाद्य सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न हो। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर उन्हें किसी होटल या रेस्टोरेंट में प्लास्टिक का उपयोग होते देखें, तो वे तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दें।

रंगीन खाद्य रंगों पर प्रतिबंध:

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि 2024 में कर्नाटक सरकार ने खतरनाक खाद्य रंग “रॉडामिन-बी” पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो विशेष रूप से गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग होता है। मंत्री राव ने कहा कि जब उन्होंने गोभी मंचूरियन की जांच की, तो पाया कि उसमें इस खतरनाक रंग का इस्तेमाल हो रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस रंग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसे सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Related Articles