बेंगलुरु: शुक्रवार को शहर की एक विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने कन्नड़ अभिनेत्री राण्या राव को सोमवार की रात केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.2 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद राण्या राव को तीन दिन के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की हिरासत में भेज दिया गया था।
वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी हैं अभिनेत्री राण्या राव
कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री होने के साथ ही राण्या राव भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक वरिष्ठ अधिकारी और कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक रामचंद्र राव की बेटी हैं। जिन्हें दुबई से बेंगलुरु लौटते समय 17 सोने की बार के साथ कथित रूप से तस्करी करते हुए पकड़ा गया था।
पकड़े जाने के बाद दिया यह बयान
DRI को दी गई एक स्वैच्छिक बयान में, राण्या ने कहा, “मैं बेंगलुरु में पैदा हुई और पली-बढ़ी हूं। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। मैं फिल्म उद्योग/नाट्य क्षेत्र की एक कलाकार हूं। मैं एक वन्यजीव फोटोग्राफर और दुबई में रियल एस्टेट की फ्रीलांसर हूं…”
राण्या को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश
आगे राण्या ने अपने बयान में कहा कि “मैंने ज्यातिन हुकरि से शादी की है, जो एक वास्तुकार हैं और हम लावेल रोड पर रहते हैं। मैंने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 मार्च को तैयार की गई महाजर को पढ़ा है और उस पर अपनी तारीख के साथ हस्ताक्षर किए हैं। उनका कहना है कि बरामद किए गए 17 सोने की बार मेरी संपत्ति का हिस्सा है।”
न्यायिक हिरासत में भेजा गया बेंगलुरू केंद्रीय जेल
शुक्रवार दोपहर एक आदेश पारित करते हुए, विशेष आर्थिक अपराध मामले की अदालत के न्यायाधीश विशालनाथ सी गौडर ने DRI के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राण्या को सोमवार शाम 4.30 बजे से पहले अदालत में पेश करें। राण्या को बेंगलुरु केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
नागेश्वर राव कर रहे DRI जांच टीम का नेतृत्व
दो महिला DRI अधिकारियों के साथ अदालत में आई राण्या को न्यायाधीश गौडर ने पूछा कि क्या उन्हें पुलिस द्वारा ट्रांजिट के दौरान या किसी अन्य समय में प्रताड़ित किया गया था। राण्या ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया। DRI टीम का नेतृत्व जांच अधिकारी नागेश्वर राव कर रहे हैं और इसमें वरिष्ठ खुफिया अधिकारी नेहा कुमारी भी शामिल हैं।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा- बुनियादी सुविधाएं दी जाएं
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा- “आरोपी को पुलिस हिरासत में धमकाया नहीं जाना चाहिए। उसे बुनियादी सुविधाएं, जैसे खाना, प्रदान किया जाना चाहिए। उसकी सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर दिन, पूछताछ के बाद, राण्या के वकील को 30 मिनट तक DRI अधिकारियों की मौजूदगी में उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी।”
अदालत ने कहा- जांच एजेंसी के साथ सहयोग करें
सुनवाई के दौरान न्यायाधीध ने राण्या राव को निर्देश दिया कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करें। राण्या के वकील गिरीश ने अपनी मुवक्किल से बात करने की अनुमति मांगी। इसपर अदालत ने DRI अधिकारियों की मौजूदगी में बात करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी।