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Jamshedpur Court : अब केवल रजिस्टर्ड अधिवक्ता ही कर सकेंगे वकालत, जिला बार संघ का निर्णय

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur (Jharkhand) : जमशेदपुर कोर्ट में अब केवल वे ही वकील अदालत में प्रैक्टिस कर सकेंगे जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास कर लिया है। जिला बार एसोसिएशन का यह फैसला है।

विश्व रक्तदाता दिवस को लेकर पर लॉयर्स डिफेंस की ओर से पुराने कोर्ट परिसर स्थित बार भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लॉयर्स डिफेंस के अध्यक्ष परमजीत कुमार श्रीवास्तव ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो के प्रतिनिधि अधिवक्ता संजीव कुमार मौजूद थे। इस अवसर पर लॉयर्स डिफेंस की पूरी टीम ने अधिवक्ताओं के हित में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि अब हर अधिवक्ता वकालत नहीं कर सकेंगे। वही, अधिवक्ता वकालत कर सकेंगे जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। जिला बार संघ के इस निर्णय का स्वागत करते हुए बैठक में कहा गया कि यह कदम अधिवक्ता पेशे की गरिमा को बनाए रखने और अपात्र लोगों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई गैर-पंजीकृत या अपात्र अधिवक्ता अदालत परिसर में कार्य करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अधिवक्ता नवीन प्रकाश, विनोद कुमार मिश्रा, अमित कुमार, अक्षय कुमार झा, रविंद्र कुमार, संजीव कुमार झा, संजय कुमार, कार्यकारिणी सदस्य विनीत मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष दिव्येंदु मंडल, आशीष कुमार दत्ता, विद्युत नदी, जयद्रथ गोस्वामी सहित 100 से अधिक अधिवक्ता उपस्थित रहे।

बैठक के बाद लॉयर्स डिफेंस के प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर ब्लड बैंक का दौरा किया, जहां प्रतीक फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में अधिवक्ताओं ने रक्तदान कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। इस दौरान अक्षय कुमार झा, नवीन प्रकाश और संजय कुमार ने रक्तदान किया। अध्यक्ष परमजीत कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता रविंद्र कुमार और संजीव कुमार झा भी उनके साथ मौजूद रहे।

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