जमशेदपुर: झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों मे सहायक अध्यापक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति, व सेवा शर्त ( संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई। एेसे में अब झारखंड के प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालयों में लगभग 50000( पचास हजार) शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति पुराने वेतनमान 9300- 34800 और ग्रेड पे 4200 पर नहीं होगी। इनकी नियुक्ति 5200-20200 के वेतनमान व 2400-2800 के ग्रेड पे पर होगी। इस आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति होने वाले सहायक आचार्य को 26 हजार और मध्य विद्यालयों में नियुक्ति होने वाले सहायक आचार्य को 28 हजार का वेतन मिलेगा। जबकि पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों को नियुक्ति के समय 40 हजार रुपए मिलते थे। एेसे में झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विराेध किया है। संघ ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए टेट (टेट) पास करना अनिवार्य है। आज तक झारखंड अलग राज्य बनने के बाद मात्र दो बार वर्ष 2013 एवं 2016 में टेट परीक्षा ली गई है। जबकि झारखंड में प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा लेनी है। इन सभी बिंदुअाें काे ध्यान में रखते हुए झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस नियुक्ति नियमावली का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष संजय महतो ने कहा कि विगत कई वर्षों से टेट परीक्षा नहीं होने से लाखों छात्र-छात्राएं इस नियुक्ति से वंचित हो जायेंगे। हमारी झारखंड सरकार से मांग है कि पहले सरकार टेट परीक्षा ले। उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति पुराने वेतनमान 9300-34800 और ग्रेड पे 4200 पर हो।
JHARKHAND : नई नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति हाेने से शिक्षकाें काे हाेगा 14 हजार रुपए हर महीने का नुकसान, वेतनमान घटकर 40 से 26 हजार रुपए हाे जाएगा: संघ
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