जमशेदपुर : विभागीय आदेश के बाद भी शिक्षकाें का वेतन समय पर जारी नहीं करने के मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी मनाेज कुमार समेत राज्य के 15 डीईओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इन सभी को शाेकाॅज नाेटिस भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 230 प्लस टू और माध्यमिक स्कूलों के स्थापना व्यय के लिए 7 अप्रैल 2025 को दो अलग-अलग निदेशालयीय आवंटनादेश जारी किए। इसके बाद भी प्रदेश के 15 जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने टीचरों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया।
आदेश संख्या-01 के तहत प्लस टू और व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलों के लिए राशि दी गई। आदेश संख्या-03 के तहत माध्यमिक विद्यालयों के लिए फंड जारी हुआ। इसके बावजूद 23 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन ट्रेजरी रिपोर्ट में किसी भी जिले से राशि की निकासी नहीं हुई। विभाग ने कहा कि इससे साफ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बकाया वेतन और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के वेतन का भुगतान अब तक नहीं हुआ। समय पर वेतन नहीं देना लापरवाही और वित्तीय प्रबंधन की विफलता मानी गई है।
इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। तीन दिन में देना हाेगा जवाब
जिन जिलों में राशि निकासी नहीं हुई, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों का अप्रैल 2025 का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। साथ ही तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने की मांग के साथ ही विभाग ने कहा है कि क्याें ने सभी डीईओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए।