रांची: झारखंड सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए “झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत किसी भी मजदूर की दुर्घटना या सामान्य मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार इस योजना को मजदूरों तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा ले रही है, ताकि हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके।
योजना के लाभ और सहायता राशि
– दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
– पूरी तरह अपंग होने पर श्रमिक को 3 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।
– आंशिक रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
– सामान्य मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
कैसे करें आवेदन?
अगर कोई मजदूर इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए
1. झारखंड सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म भरें।
3. श्रम कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
योजना को लेकर जागरूकता अभियान
सरकार मजदूरों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए हर चौक-चौराहे, हाट-बाजार और कस्बों में नुक्कड़ नाटक करा रही है। नुक्कड़ नाटक में कलाकार मजदूरों को समझा रहे हैं कि इस योजना से उनके परिवार को कैसे आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। गोड्डा जिले के मजदूर उपेंद्र राम ने नुक्कड़ नाटक देखने के बाद कहा, “पहले हमें इस योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम तुरंत श्रम कार्यालय जाकर आवेदन करेंगे। सरकार की यह पहल बहुत मददगार है।”-
जल्द करें आवेदन!
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य निर्माण श्रमिक है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह योजना किसी भी आपदा के समय मजदूरों के परिवार के लिए आर्थिक सहारा बन सकती है।