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ट्रांसपोर्टर कुलराज हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता हाईकोर्ट से बरी

by Rakesh Pandey
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जमशेदपुर : Jharkhand High Court : जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ट्रांसपोर्टर कुलराज सिंह उर्फ राजू की हत्या मामले में जेल में सजायाफ्ता पूर्व भाजपा नेता नीरज सिंह, संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ, सूर्या पटेल और उमा पटेल को झारखंड हाईकोर्ट ने बरी कर दिया।

शनिवार को मामले की मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को गलत ठहराते हुए सभी सजायाफ्ता को आरोपों से बरी कर दिया है। बता दे कि 11 अप्रैल 2005 को ट्रांस्पोर्टर कुलराज सिंह उर्फ राजू अपने घर के सामने ही थे। उसी वक्त राजू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस रंजीत कौर ने शूटर सूर्या पटेल, उमा पटेल, नंदू पटेल, जीतू पटेल, कृष्णा राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पुलिस ने इस मामले में सूर्या पटेल, उमा पटेल, कृष्णा राव, संतोष अग्रवाल, नीरज सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. नंदू पटेल और जीतू पटेल का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था. जमशेदपुर कोर्ट ने सूर्या पटेल, उमा पटेल को साजिशकर्ता के तौर पर धारा 120 के तहत दोषी करार दिया था जबकि भाजपा नेता नीरज सिंह, संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ को धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी।

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