रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए JSSC-CGL परीक्षा के परिणाम पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक JSSC-CGL परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतों पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।
जनहित याचिका में की गयी थी सीबीआई जांच की मांग
पेपर लीक मामले में राजेश कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और राज्य सरकार से जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
अगली सुनवाई 22 जनवरी को
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 जनवरी 2025 तय की है। इस बीच, राज्य सरकार को पुलिस जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
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