रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई की। छवि रंजन ने अपनी याचिका में ईडी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति न मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने की मांग की थी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छवि रंजन को ईडी के जवाब के संदर्भ में अपना प्रतिउत्तर (रिप्लाई) देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और इस मामले में अंतिम बहस के लिए 19 मार्च की तारीख तय की।
इससे पहले छवि रंजन ने कोर्ट को बताया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है, लेकिन ईडी ने इस केस में ऐसा नहीं किया। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए।
गौरतलब है कि रांची के बरियातू क्षेत्र में सेना की भूमि के कागजात में हेराफेरी के मामले में छवि रंजन को 4 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और वे तब से जेल में बंद हैं। इस मामले में ईडी ने छवि रंजन और उनके साथी अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है।
मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आरोप भी गठित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जमीन खरीद-बिक्री के मामले में बरियातू थाना में कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया।
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