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Jharkhand High Court ने जारी किया Dhoni को नोटिस, जानें पूरा मामला

कोर्ट ने धोनी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखें।

by Anand Mishra
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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने धोनी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखें।

धोनी ने क्यों दर्ज किया था केस?

यह मामला अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैनेजमेंट लिमिटेड के दो अधिकारियों, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ दर्ज की गई कंप्लेन से जुड़ा हुआ है। धोनी ने इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी। इसके बाद, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुना गया।

मिहिर दिवाकर और सौम्या दास की याचिका

मिहिर दिवाकर की तरफ से उनके वकील अवनिश शेखर ने अदालत में अपना पक्ष रखा। मिहिर दिवाकर, महेंद्र सिंह धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं, और इस मामले में उनकी अहम भूमिका है।

हाईकोर्ट की सुनवाई

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास की याचिका पर विचार करते हुए धोनी को नोटिस जारी किया। अब महेंद्र सिंह धोनी को अपनी ओर से जवाब देना होगा और मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

क्या है मामला?

इस मामले की पूरी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं है, लेकिन धोनी के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के बीच किसी प्रकार का विवाद सामने आया है। यह मामला धोनी के निजी और व्यवसायिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आगे क्या होगा?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धोनी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और कोर्ट में अपना पक्ष कैसे रखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा, जो धोनी और उनके विरोधियों के लिए अहम साबित हो सकती है।

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