रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को बड़ी राहत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा सहित 18 नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। इनमें सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज, रमेश सिंह और अन्य शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने मोरहाबादी में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने बहस की।
पिछले वर्ष अगस्त में भाजपा के युवा आक्रोश मार्च के दौरान हुए उपद्रव के बाद इन सभी नेताओं समेत दस हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपितों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं। इस संबंध में लालपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
Read also Bagbera Shooting : बारात में डांस को लेकर विवाद के बाद बागबेड़ा में युवक को मारी गई थी गोली, दो गिरफ्तार