रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ((JSSC) की सीजीएल परीक्षा (CGL Examination) के पेपर लीक मामले (paper leak case) को लेकर सीबीआई जांच (CBI investigation) कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को राजधानी रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अदालत इस मामले पर कोई आदेश पारित नहीं करेगा।
जांच रिपोर्ट के आधार पर होगा आदेश
हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट निचली अदालत में जमा करे। इसके बाद निचली अदालत उस रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश पारित करेगी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मामले में अगला कदम तब ही उठाया जाएगा जब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
रिजल्ट पर स्टे जारी रखने का फैसला
साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर लगे स्टे को हटाने से इंकार करती है। यानि कि सीबीआई जांच पूरी होने तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
तीनों पक्ष की ओर से बहस
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी-अपनी बहस प्रस्तुत की। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी, और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम आदेश लिया जाएगा।