Ranchi (Jharkhand) : झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा (J-TET) को लेकर बन रही नई नियमावली पर जारी भ्रम को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की। विभाग ने कहा कि नियमावली का यह प्रारूप केवल सुझावों के लिए साझा किया गया है और इसे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
प्रमुख संस्थानों से मांगे गए सुझाव
विभाग ने साफ किया कि प्रारूप पर आधारित कोई भी भ्रमित करने वाली सूचना पूर्णतः भ्रामक और अनुचित है। वर्तमान में डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और जेसीईआरटी (JCERT) के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला शिक्षा अधीक्षकों (DSE) से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
प्रारूप अभी विचाराधीन, अंतिम रूप नहीं
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि J-TET नियमावली का गठन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है। इस समय प्रारूप केवल पहला चरण है। सभी संबद्ध पक्षों के सुझाव प्राप्त होने के बाद इसे लेकर अनिवार्य प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, नियमावली को अंतिम रूप तभी दिया जाएगा।इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम या अफवाह फैलाना अनुचित और असंवेदनशील है।
आमजन और उम्मीदवारों से अपील
शिक्षा विभाग ने सभी नागरिकों, शिक्षकों, प्रशिक्षुओं और उम्मीदवारों से अपील की है कि अधिकारिक जानकारी के बिना सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रमित न हों। यदि कोई व्यक्ति या संगठन नियमावली को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, तो उसकी जवाबदेही तय की जा सकती है।
J-TET : क्यों महत्वपूर्ण है यह नियमावली?
झारखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए J-TET एक आवश्यक पात्रता परीक्षा है।इस नियमावली से तय होता है कि शिक्षक भर्ती में पात्रता, अर्हता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और आरक्षण से जुड़ी शर्तें क्या होंगी। नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों में उत्सुकता और आशंका दोनों देखी जा रही हैं, जिस पर विभाग ने अब स्पष्टीकरण दिया है।