रांची: राजधानी रांची के चर्चित 8.46 एकड़ जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी इरशाद अख्तर, अफसर अली और मोहम्मद इरशाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को जमानत दे दी, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
PMLA कोर्ट और हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले सभी आरोपियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
फर्जी दस्तावेज बनाने वाले की गिरफ्तारी
इन सभी को ईडी ने उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब फर्जी दस्तावेज बनाने वाले मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक पुराने दस्तावेज को आधार बनाकर करोड़ों रुपये की जमीन को अवैध तरीके से बेचने की योजना बनाई थी।
22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में बेचने की थी साजिश
ED की जांच में सामने आया कि रांची के बड़गाई अंचल की एक जमीन को लेकर शेखर कुशवाहा और उसके सहयोगी प्रियरंजन सहाय, सद्दाम हुसैन, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी और अफसर अली ने राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मिलीभगत से वर्ष 1971 की फर्जी सेल डीड तैयार की थी।
यह फर्जी दस्तावेज कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर तैयार किया गया था। इस जमीन का वास्तविक स्वामित्व एक भोक्ता परिवार के पास था, लेकिन दस्तावेजों में नाम बदलकर उसे एक सामान्य जमीन दर्शाया गया। इसके बाद लगभग 22.61 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को 100 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बनाई गई थी।