Palamu News: पलामू की विशेष पोक्सो अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए गए विजय तिवारी को 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रांची रोड समदाआहर निवासी विजय तिवारी, पिता स्वर्गीय दिनेश्वर तिवारी पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिवार से उसका पहले से परिचय था और उसका आना-जाना भी था।
यह मामला 6 मई 2023 को तब दर्ज हुआ था, जब पीड़िता के परिजनों ने शहर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसी के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 178/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामला पोक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष कांड संख्या 31/2023 के तहत चला।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषी को 25 साल की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं दोषी को कठोर दंड मिलने से लोगों में कानून के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है।
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