चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला में रिक्त मानकी और मुंडा पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया था। ग्रामसभा की ओर से चयनित और अंचल अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित इन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है-
- निखिल सिंकु: कुमारडुंगी अंचल के मौजा बारूसाई, थाना नं-285 के ग्राम मुंडा
- अजय सिंकु: हाटगम्हरिया अंचल के मौजा नुरदा, थाना नं-608 के ग्राम मुंडा
- करमू हेम्ब्रोम: बंदगांव अंचल के मौजा मादलोयांग, थाना नं-351 के ग्राम मुंडा
- विष्णु मुंडा: बंदगांव अंचल के मौजा कारुडीह, थाना नं-353 के ग्राम मुंडा
- रामकिशोर कोड़ाह: सोनुआ अंचल के मौजा मुन्डरी, थाना नं-175 के ग्राम मुंडा
Manki Munda Appointment 2025 : नियुक्ति की शर्तें
इन नियुक्तियों का अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि उपायुक्त द्वारा निम्नलिखित कारणों से बर्खास्त किया जा सकता है।
- रैयत के हित में काम नहीं करने पर
- रैयत को तकलीफ देने पर
- चाल चलन खराब होने पर
- हुकूकनामा पट्टा के शर्त के खिलाफ काम करने पर
- मालगुजारी किस्त एक साल तक जमा नहीं होने पर
- अपने मौजा में वास नहीं करने पर
- नालायक होने पर
- मौजा में घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने या सहयोग नहीं करने पर
- सरकारी पदाधिकारी को रसद व अन्य सहयोग नहीं करने पर।
वर्ष 2025 में अब तक जिला में 1 मानकी और 27 मुंडा की नियुक्ति की गई है।
Manki Munda Appointment 2025 : बर्खास्तगी के ये हैं नियम
पश्चिमी सिंहभूम में मानकी और मुंडा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए बर्खास्तगी के नियमों की जानकारी दी गई है। नियुक्त मानकी और मुंडा को बर्खास्त करने के लिए कोई भी सरकारी पदाधिकारी या रैयत उपायुक्त के न्यायालय में उनके खिलाफ शिकायत कर सकता है।
बर्खास्तगी के परिणाम
- बर्खास्त किए जाने पर इनके किसी भी वारिस को कभी मुंडा/मानकी पद पर बहाल होने का हक नहीं होगा।
- ये नियम हुकूकनामा शर्त 22 से 29 में वर्णित हैं।
- ये नियम पूर्व से कार्यरत मुंडा/मानकी पर भी लागू हैं।
हुकूकनामा की प्रति प्राप्त करना
रैयत द्वारा कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय में शुल्क देकर मौजावार हुकूकनामा (Record of Rights) की सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
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