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Ranchi News: पूर्व पार्षद असलम और भाई आसिफ को नहीं मिली जमानत, रांची सिविल कोर्ट ने याचिका की खारिज

by Vivek Sharma
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Ranchi News: जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपित‌ रांची के पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम और उनके भाई आसिफ को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। असलम और आसिफ ने पिछले महीने रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

22 जनवरी को किया था हमला

दोनों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निवासी कलीम ने 23 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर में रहने वाले पूर्व पार्षद और उनके भाईयों ने इरशाद उर्फ अप्पू पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और फायरिंग की। कथित हमले की वजह एक महिला से छेड़खानी का विरोध बताया गया था, जिसमें इरशाद के साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया था।

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मोहम्मद असलम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस मामले में भी उन पर गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगे हैं। अदालत ने कहा कि मामला संगीन है, ऐसे में फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा। इस फैसले से मोहल्ले में चर्चा तेज है, वहीं पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।

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