Gadhwa: गढ़वा जिला अंतर्गत पिपरा कला मोहल्ला स्थित जय श्री पैलेस होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार देर शाम पुलिस ने होटल में छापेमारी की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से कई युवक और युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। मौके से कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें होटल संचालक जय सोनी, मैनेजर अछेवर सिंह कुशवाहा और अरविंद कुमार कुशवाहा शामिल हैं।
नेटवर्क की जांच कर रही पुलिस
पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शेष लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।
इस अपराध की सजा क्या है?
भारतीय दंड संहिता (IPC) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act- ITPA), 1956 के तहत, सेक्स रैकेट संचालित करना एक दंडनीय अपराध है।
इसके तहत:
• पहली बार अपराध सिद्ध होने पर– 3 से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
• पुनरावृत्ति पर– 5 से 10 वर्ष तक की सजा और अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
• यदि इसमें नाबालिग लड़कियों का शोषण पाया गया तो सजा और भी कठोर हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
पुलिस की आगे की कार्रवाई
पुलिस अब होटल के दस्तावेजों, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके। साथ ही, इस बात की जांच की जा रही है कि होटल में इस अवैध गतिविधि को कब से अंजाम दिया जा रहा था।