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कर्नाटक के पूर्व मंत्री को खनन मामले में 7 साल की जेल, जुर्माना भी लगा

सीबीआई अदालत के फैसले के बाद जी जनार्दन रेड्डी को न केवल अपनी विधायक सीट खोने का खतरा है, बल्कि वे आगामी 13 वर्षों तक चुनावों में भाग लेने से भी अयोग्य हो गए हैं।

by Reeta Rai Sagar
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सेंट्रल डेस्क। हैदराबाद की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) अदालत ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गाली जनार्दन रेड्डी, उनके बहनोई और ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (OMC) के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी, उनके सहायक महफूज अली खान और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के खनिज और भूविज्ञान निदेशक राजगोपाल रेड्डी को अवैध खनन मामले में दोषी ठहराया और प्रत्येक को सात साल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, इन सभी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि कंपनी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (OMC) अवैध खनन मामला
यह मामला 2007 से 2009 के बीच ओबुलापुरम और मलपनागुड़ी गांवों में अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने खनन पट्टों की सीमा रेखाओं में हेरफेर करके बेल्लारी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध खनन किया। सीबीआई ने दावा किया कि इस अवैध खनन से सरकारी खजाने को ₹884 करोड़ का नुकसान हुआ।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का वास्तविक के रूप में उपयोग) के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायिक प्रक्रिया और सजा
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश टी. रघुराम ने सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई। इसके बाद, सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

इस मामले में आंध्र प्रदेश की पूर्व खनिज मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और पूर्व नौकरशाह कृष्णानंदम को अदालत ने बरी कर दिया। आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को पहले ही मुकदमे के दौरान आरोपमुक्त किया गया था, जबकि पूर्व सहायक निदेशक आर. लिंग रेड्डी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।

राजनीतिक प्रभाव और आगामी कार्रवाई
जी जनार्दन रेड्डी, जो 13 मई 2023 से गंगावती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने 2023 विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष (KRPP) की स्थापना की थी, जिससे भाजपा से उनका दो दशक पुराना संबंध टूट गया था। हालांकि, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में फिर से शामिल हो गए थे।

सीबीआई अदालत के फैसले के बाद, गाली जनार्दन रेड्डी को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को दोष सिद्ध के दिन से अयोग्य ठहराया जाता है। यह अयोग्यता सजा पूरी होने के छह साल बाद तक प्रभावी रहती है।

इसका अर्थ है कि गाली जनार्दन रेड्डी को न केवल अपनी विधायक सीट खोने का खतरा है, बल्कि वे आगामी 13 वर्षों तक चुनावों में भाग लेने से भी अयोग्य हो गए हैं।

यह मामला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है और इससे यह संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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