नई दिल्ली : लैंड फॉर जॉब मामले में शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपितों लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि, अदालत ने इन सभी को पेशी से छूट दे दी और मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।
सुनवाई में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि ईडी की ओर से आरोपितों को सौंपे गए करीब दस हजार पेज के दस्तावेजों की जांच में उन्हें दो सप्ताह का समय लगेगा। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित कर दी।
इससे पहले, 25 अक्टूबर को अदालत ने आरोपितों को निर्देश दिया था कि वे चार्जशीट में मिले दस्तावेजों का मिलान कर लें, ताकि मामले की सुनवाई में कोई रुकावट न आए। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव सहित सात आरोपितों को जमानत दी थी। सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली थी।
चार्जशीट और जमानत की स्थिति
इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने चार्जशीट दाखिल की हैं। 7 मार्च को अदालत ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इसके अलावा, 18 सितंबर को ईडी द्वारा दाखिल की गई पहली पूरक चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया था, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव समेत सात आरोपितों को समन जारी किया गया था।
ईडी ने इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट 6 अगस्त को दाखिल की थी, जिसमें कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
सुनवाई के महत्वपूर्ण पहलू
सुनवाई में यह भी सामने आया कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने पहले इस मामले में केस दर्ज किया था और 7 अक्टूबर 2022 को आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू की और पूरक चार्जशीट दाखिल की।
इससे पहले, 4 अक्टूबर 2023 को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी, जबकि 22 सितंबर 2023 को सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी।
अगली सुनवाई की तारीख और कोर्ट के निर्देश
कोर्ट ने आरोपितों को निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेजों का मिलान कर अगले सुनवाई से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।