नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड (National Herald Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate– ED) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया है। इन नोटिस के जरिए Associated Journals Limited (AJL) से जुड़ी संपत्तियों के किराए या लीज की राशि को प्रतिमाह ईडी के निदेशक के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों का कुल मूल्य ₹661 करोड़ है।
गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन (Young Indian) पर आपराधिक साजिश और धन शोधन (Money Laundering) का आरोप है। इस मामले में कांग्रेस के दिवंगत कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और पूर्व महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस के नाम भी शामिल हैं।
ईडी ने पाया कि यंग इंडियन, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी है, ने एजेएल की लगभग ₹2000 करोड़ की संपत्तियां केवल ₹50 लाख में अधिग्रहित कीं। यह संपत्तियों का अत्यधिक अवमूल्यन दर्शाता है।
₹988 करोड़ के “Proceeds of Crime” की पुष्टि
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इस मामले में ₹988 करोड़ की अवैध आय (Proceeds of Crime) का सृजन, स्वामित्व और उपयोग हुआ है। इन आयों का उपयोग आगे “बोगस डोनेशन” (₹18 करोड़), “फर्जी एडवांस किराया” (₹38 करोड़) और “फर्जी विज्ञापन” (₹29 करोड़) जैसे माध्यमों से किया गया।
Rule 5 of PMLA Possession Rules, 2013 के तहत संपत्तियों पर नियंत्रण
ईडी ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 की धारा 8 और 2013 के Taking Possession of Attached or Frozen Properties Rules के तहत कार्यवाही शुरू की है। 20 नवंबर 2023 को संपत्तियों पर अनंतिम कुर्की आदेश (Provisional Attachment Order – PAO) जारी किया गया था, जिसे 10 अप्रैल 2024 को न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई।
मुंबई, दिल्ली, लखनऊ की महंगी संपत्तियां शामिल
ईडी ने बताया कि AJL की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ स्थित अचल संपत्तियों का मूल्य ₹661 करोड़ है। इसके अलावा AJL के शेयर जिनका मूल्य ₹90.2 करोड़ है, उन्हें भी कुर्क किया गया है। विशेष रूप से मुंबई के बांद्रा (पूर्व) स्थित हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर कार्यरत M/s Jindal South West Projects Limited को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मासिक किराया ईडी के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
Subramanian Swamy की शिकायत से शुरू हुई जांच
यह मामला वर्ष 2021 में ईडी द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी नींव वर्ष 2014 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा श्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश से रखी गई थी।